बिहार के बोधगया में 7 जुलाई 2013 में हुए महाबोधी मंदिर सीरियल ब्लास्ट मामले में शुक्रवार को पटना की एनआईए की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है।
समाचार एजेंसी एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक, अदालत ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही अदालत सभी आरोपियों की सजा पर ऐलान 31 मई को करेगी। बोधगया सीरियल ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज मनोज कुमार ने यह फैसला सुनाया है।
इससे पहले, इस मामले में एनआईए ने करीब 90 गवाहों को पेश किए। 11 मई, 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद स्पेशल जज ने 25 मई तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला आया है।
जांच एजेंसी एनआईए ने इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजीबुल्लाह अंसारी को आरोपी बनाया था जिसे शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हैदर, मुजीबुल्लाह और इम्तियाज रांची के रहने वाला है, जबकि उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है। फिलहाल ये सभी बेउर जेल के बंद है।
गौरतलब है कि 7 जुलाई 2013 को बोधगया में हुए सीरियल ब्लास्ट में दो लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था।