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सीबीएसई पेपर लीक मामले में दोबारा परीक्षा कराने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई द्वारा दो पेपर की दोबारा परीक्षा लिए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है।...
सीबीएसई पेपर लीक मामले में दोबारा परीक्षा कराने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई द्वारा दो पेपर की दोबारा परीक्षा लिए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा है कि जो परीक्षा हुई है उसी के आधार पर नतीजा घोषित किया जाए और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील आशुतोष गर्ग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सीबीएसई को पक्षकार बनाया है। याचिका में कहा गया है कि मामले की छानबीन क्राइम ब्रांच कर रही है और बिना जांच पूरी हुए 10वीं का मैथ्स और 11वीं के अर्थशास्त्र पेपर को दोबारा करवाने का फैसला ले लिया गया है। इस फैसले को याचिका में मनमाना और स्टूडेंट्स के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया गया है।

याचिका में लिखा है, 'बिना छानबीन के ये पता नहीं चल सकता कि जिम्मेदार कौन है। बिना छानबीन पूरी हुए ये पता नहीं चल पाएगा कि बाकी पेपर का क्या हाल हुआ है? सिर्फ छानबीन से पता चल पाएगा कि बाकी और कौन से पेपर लीक हुए। बिना छानबीन के दोबारा दो पेपर की परीक्षा कराना सही नहीं है। यह भी सही नहीं है कि सिर्फ दो पेपर की परीक्षा दोबारा हो। जिनका पेपर दोबारा हो रहा है उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि उन्हें प्रतियोगी परीक्षा के पेपर की तैयारी का मौका नही मिल पायेगा।'

याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी को पता चल गया था कि पेपर लीक हुआ है बावजूद इसके 12वीं का अर्थशास्त्र का पेपर 26 मार्च को हुआ। इसी तरह 10वीं मैथ्स पेपर लीक हुआ फिर भी उसे रोका नहीं गया। फिर इस मामले में भी क्राइम ब्रांच को 28 मार्च को शिकायत की गई। छानबीन जारी है और दोबारा परीक्षा लेने को घोषणा  कर दी गई। जो मनमाना और संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में दोबारा परीक्षा के फैसले को रद्द करने की गुहार लगाई गई है। साथ ही कहा गया है कि मौजूदा हुई परीक्षा के आधार पर रिजल्ट घोषित हों और मामले को सीबीआई के हवाले किया जाए।

 

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