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कोविड वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइंस जारी, निजी अस्‍पताल नहीं कर सकेंगे 'ओवरचार्ज', सरकार ने तय किए रेट

केंद्र सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी...
कोविड वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइंस जारी, निजी अस्‍पताल नहीं कर सकेंगे 'ओवरचार्ज', सरकार ने तय किए रेट

केंद्र सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन की खुराक आवंटित की जाएगी। वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वैक्सीन की बर्बादी से आवंटन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा वैक्सीन की कीमतों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोविशील्ड कोवैक्सीन और स्पूतनिक वैक्सीन की लिए प्राइवेट अस्पताल में कितना चार्ज देना पड़ सकता है यह तय किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के एक दिन बाद केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सोमवार को पीएम ने ऐलान किया था कि केंद्र सरकार 21 जून से सभी राज्यों में सभी वयस्कों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त मुहैया कराएगी।

वैक्सीन की बर्बादी को लेकर केंद्र सरकार आगाह किया है। मई में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार  झारखंड (लगभग 37%), छत्तीसगढ़ (30%), तमिलनाडु (15.5%), जम्मू और कश्मीर (10.8%) और मध्य प्रदेश (10.7%) ने वैक्सीन वेस्टेज किया है। ये राज्य राष्ट्रीय औसत (6.3%) की तुलना में बहुत अधिक वेस्टेज कर रहे हैं।

निजी अस्‍पताल कोरोना वैक्सीन के लिए अनाप-शनाप कीमत नहीं वसूल सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसका बंदोबस्‍त कर दिया है। उसने निजी अस्‍पतालों के लिए कोरोना वैक्‍सीन की कीमत तय कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि कोविशील्ड के लिए अधिकतम 780 रुपये, कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपये और स्पूतनिक वैक्सीन के लिए 1145 रुपये चार्ज किया जा सकता है।

ये है नई गाइडलाइंस

-18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या समूह के भीतर, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश टीके की आपूर्ति अनुसूची में अपनी प्राथमिकता तय कर सकते हैं। कई राज्य आयु समूहों के भीतर प्राथमिकता तय करने का विकल्प दिए जाने की मांग कर रहे थे।

-निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की डोज की कीमत प्रत्येक वैक्सीन निर्माता द्वारा घोषित की जाएगी और बाद में होने वाले किसी भी बदलाव को पहले ही जानकारी दी जाएगी। निजी अस्पताल सेवा शुल्क के रूप में प्रति खुराक अधिकतम 150 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। राज्य सरकारें इसकी निगरानी कर सकती हैं।

-वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादन और नए टीकों को प्रोत्साहित करने के लिए, घरेलू वैक्सीन निर्माताओं को सीधे निजी अस्पतालों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने का विकल्प दिया गया है।

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