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केंद्र ने उल्फा पर 5 साल के लिए बढ़ाया प्रतिबंध, हिंसा के लिए अन्य उग्रवादी समूहों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए उठाया कदम

केंद्र ने सोमवार को असम को भारत से अलग करने के उद्देश्य से काम करना जारी रखने और जबरन वसूली और हिंसा के...
केंद्र ने उल्फा पर 5 साल के लिए बढ़ाया प्रतिबंध, हिंसा के लिए अन्य उग्रवादी समूहों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए उठाया कदम

केंद्र ने सोमवार को असम को भारत से अलग करने के उद्देश्य से काम करना जारी रखने और जबरन वसूली और हिंसा के लिए अन्य उग्रवादी समूहों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया। उल्फा को पहली बार 1990 में प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था और तब से प्रतिबंध को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि उल्फा, अपने सभी गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं। इसमें कहा गया है कि उल्फा ने असम को भारत से अलग करने के अपने उद्देश्य की घोषणा की है, अपने संगठन के लिए धन की वसूली और धमकी जारी रखी है, और जबरन वसूली और हिंसा के लिए अन्य उग्रवादी समूहों के साथ संबंध बनाए रखा है।

अधिसूचना में कहा गया है कि संगठन ने अवैध हथियार और गोला-बारूद रखा है, 27 नवंबर, 2019 से 1 जुलाई, 2024 की अवधि के दौरान असम में विस्फोटों या विस्फोटक लगाने के कई मामलों सहित 16 आपराधिक मामलों में लिप्त रहा है और स्वतंत्रता दिवस, 2024 से पहले पूरे असम में कई तात्कालिक विस्फोटक उपकरण या विस्फोटक लगाए हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान पुलिस या सुरक्षा बल की कार्रवाई में उल्फा के तीन कट्टर कैडर मारे गए, इसके कैडरों के खिलाफ 15 मामले दर्ज किए गए, तीन आरोप पत्र दायर किए गए और तीन कैडरों पर मुकदमा चलाया गया। उल्फा 27 अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था, इसके 56 कैडर गिरफ्तार किए गए और 63 कैडर आत्मसमर्पण कर दिए गए।

मंत्रालय ने कहा कि उल्फा सदस्यों के कब्जे से 27 हथियार, 550 राउंड, नौ ग्रेनेड और दो तात्कालिक विस्फोटक उपकरण बरामद किए गए। असम सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के प्रावधानों के तहत उल्फा को गैरकानूनी संगठन घोषित करने की भी सिफारिश की है।

अधिसूचना में कहा गया है, "अब, इसलिए, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उल्फा को उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ 27 नवंबर, 2024 से पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित करती है।"

29 दिसंबर, 2023 को, अरबिंद राजखोवा के नेतृत्व में उल्फा के वार्ता समर्थक गुट ने केंद्र और असम सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें हिंसा छोड़ने, सभी हथियार सौंपने, संगठन को भंग करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की गई थी। हालांकि, परेश बरुआ के नेतृत्व में विद्रोही समूह का कट्टरपंथी गुट विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है। माना जाता है कि बरुआ चीन-म्यांमार सीमा पर अपने सुरक्षित ठिकानों से काम कर रहा है।

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