Advertisement

जामा मस्जिद विस्फोट मामले में यासीन भटकल के खिलाफ आरोप तय

19 सितंबर 2010 को दिल्ली के जामा मस्जिद के पास हुए बम धमाके के बाद आईएम के दो संदिग्धों ने जामा मस्जिद के पास से गुजर रही विदेशी पर्यटकों से भरी बस को निशाना बनाया था।
जामा मस्जिद विस्फोट मामले में यासीन भटकल के खिलाफ आरोप तय

दिल्ली की एक कोर्ट ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के सदस्य यासीन भटकल के खिलाफ दो मामलों में आरोप तय किए हैं। यासीन भटकल के खिलाफ ये आरोप साल 2010 में जामा मस्जिद विस्फोट से जुड़े मामलों में तय किए गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी, जिसमें गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।

इससे पहले इसी मामले में कोर्ट ने संगठन के 3 सदस्य सैयद इस्माइल आफाक, अब्दुस सबूर और रियाज अहमद सईदी को आरोपमुक्त करार दिया था। कोर्ट ने पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से तीनों को आरोपमुक्त करार दिया। पुलिस ने इन लोगों को 2015 में बेंगलूरु से गिरफ्तार किया था।

19 सितंबर 2010 को दिल्ली के जामा मस्जिद के पास हुए बम धमाके के बाद आईएम के दो संदिग्धों ने मस्जिद के पास से गुजर रही विदेशी पर्यटकों से भरी बस को निशाना बनाया था। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि हमले का मकसद दिल्ली के कॉमनवेल्थ खेल में विदेशी नागरिकों को शामिल होने से डराना था। भटकल को पिछले साल दिसंबर में एनआईए की विशेष अदालत 2013 में हुए हैदराबाद बम धमाके में मौत की सजा सुना चुकी है। हैदराबाद बम धमाके के मामले में 18 लोग मारे गए थे। यासीन भटकल को भारत-नेपाल सीमा से अगस्त 2013 में गिरफ्तार किया था।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad