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एयरसेल-मैक्सिस मामले में अब एक नवंबर तक नहीं होगी पी चिदंबरम और कार्ति की गिरफ्तारी

एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम  को दी...
एयरसेल-मैक्सिस मामले में अब एक नवंबर तक नहीं होगी पी चिदंबरम और कार्ति की गिरफ्तारी

एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम  को दी गई गिरफ्तारी से राहत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को फिर सुनवाई टल गई। अब इस मामले पर एक नवंबर को सुनवाई होगी।

पटियाला हाउस कोर्ट से ईडी ने अनुरोध किया है कि पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति को गिरफ्तारी से दी गई राहत को रद्द कर दिया जाए। कोर्ट ने कार्ति और उनके पिता पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर आठ अक्टूबर तक रोक लगाई हुई थी। ऐसे में अब दोनों को एक नवंबर तक राहत मिल गई है।

नियमों की अनदेखी कर लाभ पहुचाने का आरोप

एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को भी आरोपी बताया है। इससे पहले इस मामले में उनके बेटे कार्ति के अलावा 16 लोगों के नाम भी शामिल हैं। इनमें कुछ रिटायर्ड और सेवारत सरकारी अफसरों के नाम भी शामिल हैं। चिदंबरम पर एफडीआई के लिए नियमों की अनदेखी कर एयरसेल-मैक्सिस कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप है। 5 जून को पी चिंदबरम ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए थे। 13 जून को ईडी की ओर से फाइल की गई चार्जशीट में पीएमएलए के सेक्शन 4 के अंतर्गत कार्ति की एजेंसी का नाम और चार अन्य लोगों का नाम शामिल किया गया था। इसमें कहा गया था कि पी. चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी  और पीसी एक्ट की धारा 7, 1213(2)के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है।

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