जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयू) के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर 2016 में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए जाने की घटना को लेकर यूनिवर्सिटी की उच्चस्तरीय जांच समिति ने जुर्माना लगाया था जिसके खिलाफ कन्हैया कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को कहा है कि वह छात्र नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ कम से कम दो दिनों तक कोई कड़ी कार्रवाई न करें। अब इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
जेएनयू परिसर में नौ फरवरी 2016 को देश विरोधी नारेबाजी को लेकर कथित देशद्रोह के मामले में जांच समिति ने कन्हैया कुमार पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था तथा उमर खालिद सहित दो और छात्रों को निष्कासित करने की सिफारिश की थी।
संसद भवन पर 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले के मामले में फांसी पर चढ़ाए गए अफजल गुरू की तीसरी बरसी पर यूनिवर्सिटी में नौ फरवरी 2016 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। समिति ने कन्हैया कुमार तथा 13 अन्य छात्रों पर अनुशासन के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया था।
कन्हैया कुमार, खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को फरवरी 2016 में विवादास्पद कार्यक्रम के सिलसिले में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तीनों जमानत पर बाहर हैं।