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दिल्ली के उपराज्यपाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय लाभ देने को दी मंजूरी

उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने संशोधित सुनिश्चित करियर प्रमोशन (एमएसीपी) योजना के तहत दिल्ली सरकार के...
दिल्ली के उपराज्यपाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय लाभ देने को दी मंजूरी

उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने संशोधित सुनिश्चित करियर प्रमोशन (एमएसीपी) योजना के तहत दिल्ली सरकार के स्कूलों के प्रिंसिपलों और उप-प्रधानाचार्यों के लिए वित्तीय लाभ को मंजूरी दे दी है, अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

इस कदम से दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के 194 प्रिंसिपलों, उप-प्रधानाचार्यों और अन्य अधिकारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 2008 से यह योजना सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों तरह के अधिकारियों को कवर करती है।

पिछले साल उपराज्यपाल ने फैसला सुनाया था कि एमएसीपी का लाभ उन सेवानिवृत्त प्रिंसिपलों, उप-प्रधानाचार्यों और अन्य अधिकारियों को दिया जाना चाहिए जो संगठित सेवाओं से संबंधित नहीं हैं। इस साल फरवरी में सक्सेना ने 151 सेवारत और सेवानिवृत्त प्रिंसिपलों, उप-प्रधानाचार्यों और अन्य अधिकारियों को एमएसीपी का लाभ दिया था।

एलजी कार्यालय ने बताया कि मामले की फाइल को मंजूरी देते हुए उपराज्यपाल ने मुकदमेबाजी में शामिल लागत के बारे में जानकारी देने और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने में "अत्यधिक देरी" के संबंध में भी गंभीरता से संज्ञान लिया।

सरकारी कर्मचारियों को वेतन में कमी से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 1 सितंबर, 2008 से एमएसीपी योजना शुरू की है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 10 साल, 20 साल और 30 साल की सेवा पूरी करने के बाद वित्तीय उन्नयन दिया जाता है। शिक्षा विभाग को मुकदमे की लागत, संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का ब्योरा सात दिनों के भीतर देने का निर्देश दिया गया है।

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