प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को आईएनएक्स मनी लॉड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की 11.04 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। कुर्क की गई चार संपत्तियों में से एक कर्नाटक के कूर्ग जिले में स्थित अचल संपत्ति है। एक आधिकारिक बयान में यहां यह जानकारी दी गई।
ईडी ने कहा कि बयान में कहा गया है कि कार्ति के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं और उन्हें आईएनएक्स मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था।
मामला आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" प्राप्त कथित अवैध संतुष्टि से संबंधित है, जिसे यूपीए सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में उनके पिता के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी मिली थी।
कांग्रेस नेता जिन चार मामलों में आरोपों का सामना कर रहे हैं, उनमें सीबीआई द्वारा दर्ज कथित एयरसेल मैक्सिस घोटाले और आईएनएक्स मीडिया घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के दो मामले और ईडी द्वारा दर्ज मंनी लॉड्रिंग से संबंधित दो मामले शामिल हैं।
हाल में दिल्ली की एक अदालत ने टेनिस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अप्रैल में दो सप्ताह के लिए उन्हें मोनाको, स्पेन और ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने यह भी कहा कि जब भी उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी गई तो उन्होंने उन पर लगाई गई शर्तों का पालन किया। उनके पुराने ऱिकॉर्ड को देखते हुए नौ अप्रैल से 22 अप्रैल तक यूरोपीय देशों की यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है।