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आबकारी नीति मामला: न्यायालय सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई को सहमत

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच किए गए उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले और इससे उत्पन्न मनी...
आबकारी नीति मामला: न्यायालय सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई को सहमत

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच किए गए उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले और इससे उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई है।

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने अदालत से इस आधार पर सुनवाई करने का आग्रह किया कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ इस मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई।

पीठ का कहना है, "हालांकि, मामला 17 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, लेकिन इस पर 14 जुलाई को सुनवाई करेंगे।" पिछले हफ्ते, सिसोदिया ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

उन्होंने इन मामलों में अपनी जमानत याचिकाएं खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के दो आदेशों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री के रूप में उत्पाद शुल्क विभाग सहित कई विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले सिसोदिया को पहली बार 26 फरवरी को "घोटाले" में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था, और तब से वह हिरासत में हैं।

उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति घोटाला मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा कि उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री रह चुके वह एक "हाई-प्रोफाइल" व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

हाई कोर्ट ने शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप "बहुत गंभीर प्रकृति" के थे।

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