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आपातकाल के दौरान अदालतों की स्वतंत्रता की निडर भावना ने लोकतंत्र को बचाया: सीजेआई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को यहां कहा कि 1975 में आपातकाल के दौरान 'अदालतों की...
आपातकाल के दौरान अदालतों की स्वतंत्रता की निडर भावना ने लोकतंत्र को बचाया: सीजेआई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को यहां कहा कि 1975 में आपातकाल के दौरान 'अदालतों की स्वतंत्रता की निडर भावना' ने लोकतंत्र को बचाया था। नवंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाले सीजेआईI चंद्रचूड़ को यहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने सम्मानित किया।

मुंबई में समारोह में, उन्होंने अतीत के कई जजों और उनके साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बात की। सीजेआई ने कहा, "यह राणे जैसे न्यायाधीश थे जिन्होंने स्वतंत्रता की मशाल को जलाए रखा जो 1975 में आपातकाल के उन वर्षों में मंद पड़ गई थी। यह हमारी अदालतों की स्वतंत्रता की निडर भावना थी जिसने 1975 में भारतीय लोकतंत्र को बचाया।"

उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र "हमारी अपनी अदालतों की उग्र परंपरा, बार के न्यायाधीशों के एक साथ आने और झंडा फहराने, और स्वतंत्रता की मशाल जिसके लिए हमारी अदालत खड़ी है और हमेशा खड़ी रही है" के कारण दृढ़ है।

मुंबई उच्च न्यायालय के बारे में बोलते हुए, सीजेआई ने कहा कि इसकी ताकत भविष्य के लिए कानून लिखने, तैयार करने और कानून बनाने की क्षमता में निहित है।  “बॉम्बे एचसी में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह करना हमारे लिए है। मेरा मानना है कि बार को मेंटरशिप प्रदान करने में जजों की अहम भूमिका होती है।'

सीजेआई ने अदालतों के कामकाज में प्रौद्योगिकी पर बढ़ते जोर को भी स्वीकार किया। “पिछले कुछ दशकों में न्यायिक संस्थानों की प्रकृति बदल गई है। हमारे कामकाज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अगर कोविड महामारी के समय में तकनीक नहीं होती तो हम काम नहीं कर पाते।'

सीजेआई  ने कहा कि महामारी के दौरान लगाए गए बुनियादी ढांचे को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, भले ही हम प्रौद्योगिकी के साथ सहज न हों।"

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