नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर व आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की मुसीबत लगातार बढ़ती ही जा रही है। वानखेड़े के ऊपर फर्जीवाड़े के आरोप में महाराष्ट्र के आबकारी विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि समीर वानखेड़े ने फर्जीवाड़ा कर सद्गुरु होटल एंड बार का लाइसेंस प्राप्त किया था। इससे पहले उनके लाइसेंस को ठाणे कलेक्टर के आदेश पर रद्द कर दिया गया था। थाणे के कोपारी पुलिस स्टेशन में वानखेड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोपारी पुलिस ने इस खबर की जानकारी दी है।
समीर वानखेड़े के खिलाफ शनिवार को रात करीब आठ बजे प्राथमिकी दर्ज की गई। उन पर नवी मुंबई में सद्गुरु होटल एंड बार का लाइसेंस हासिल करने के लिए जानबूझकर अपनी उम्र गलत दिखाने का आरोप है। इस साल पुलिस ने समीर के बार और रेस्तरां में शराब बिक्री का लाइसेंस रद्द कर दिया था।
दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि 1996-97 में समीर वानखेड़े की उम्र 17 साल 11 महीने थी जबकि नियमानुसार होटल का लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए। इसके बावजूद उन्होंने स्टांप पेपरों में खुद को बालिग दर्शाया ताकि सद्गुरु होटल का लाइसेंस ले सकें।
हालांकि ये पहला मामला नहीं है, जो समीर वानखेड़े विवादों में फंसे हों। इससे पहले आर्यन खान ड्रग केस मामले में भी समीर वानखेड़े का नाम आया था। उस समय आरोप लगे थे कि आर्यन को छोड़ने के लिए समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ में डील तय की है। मामला इतना तूल पकड़ा की वानखेड़े को आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस की जांच से हटा दिया गया था।