Advertisement

प्राथमिकियां नए आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज की जा रही हैं: दिल्ली पुलिस प्रमुख संजय अरोड़ा

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों...
प्राथमिकियां नए आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज की जा रही हैं: दिल्ली पुलिस प्रमुख संजय अरोड़ा

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत प्राथमिकियां दर्ज करना शुरू कर दिया है।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 आज से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमश: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है।

अरोड़ा ने ‘किंग्सवे कैंप’ में दिल्ली पुलिस के ‘कमिश्नरेट दिवस’ समारोह के दौरान संवाददाताओं से कहा कि पुलिस बल का सौभाग्य है कि आज के दिन नए कानून लागू हुए।

अरोड़ा ने कहा, ‘‘हमारा सौभाग्य है क्योंकि आज हमारा ‘कमिश्नरेट दिवस’ है और इसी दिन ये कानून लागू हो रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हर साल कमिश्नरेट दिवस पर हम ईमानदारी और समर्पण से लोगों की सेवा करने की शपथ लेते हैं।’’ अरोड़ा ने बताया कि नए कानूनों के तहत पहली प्राथमिकी रविवार देर रात दर्ज की गई।

दिल्ली पुलिस ने कमला मार्केट इलाके में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ बीएनएस के प्रावधानों के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज की।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
  Close Ad