पैन के लिए आवेदन करने और आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन से आधार कार्ड को लिंक करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला दिया है। इस फैसलेे में कई बातेंं हैं, जिनको समझना जरूरी है।
फैसले से जुड़ी पांच अहम बातें
1. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में साफ कहा गया है कि जिनके पास आधार है, उन्हें इसे स्थाई खाता संख्या (पैन) कार्ड से लिंक करना होगा। लेकिन जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें फिलहाल छूट देते हुए कहा है कि वे सिर्फ पैन से ही आयकर रिटर्न भर सकते हैं। साथ ही जिन्होंने आधार के लिए आवेदन किया है और अभी तक आधार नहीं मिला है, उन्हें भी छूट के दायरे में रखा गया है।
2. कोर्ट ने एक तरफ जहां आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ने की अनिवार्यता को स्वीकार किया है, वहीं संवैधानिक पीठ का फैसला आने तक इस पर आंशिक स्थगन लगाया गया है।
3. आयकर टैक्स अधिनियम की धारा 139AA के तहत इसी वर्ष 1 जुलाई से आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य किया गया है।
4. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि संविधान पीठ का निर्णय आने तक बैगर आधार लिंक वाले पैन आमान्य नहीं होंगे। साथ ही आंशिक स्थगन आदेश के तहत पूर्व में किए गए लेनदेन भी प्रभावित नहीं होंगे।
5. सु्प्रीम कोर्ट ने सरकर से कहा है कि आधार से जुड़ी जानकारियां लीक होने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। हालांकि पीठ ने कहा है कि उसने अभी तक आधार से जुड़े निजता के मसले पर सुनवाई नहीं की है।
इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है कि आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के आवंटन में आधर को अनिवार्य बनाने की केंद्र सरकार की कोशिश पर संविधान पीठ का अंतिम निर्णय आने तक आशिंक रूप से रोक लगी गई है।