देश में किसी भी मोबाइल पर लैंडलाइन से कॉल करते समय अब जीरो लगाना होगा। यह नियम 15 जनवरी से लागू हो जाएगा। फिक्स्ड टू फिक्स्ड डायलिंग प्लान, मोबाइल टू फिक्स्ड और मोबाइल को मोबाइल कॉल्स पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूरसंचार मंत्रालय ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
ट्राई ने इस तरह के कॉल के लिए इस साल 29 मई को नंबर से पहले जीरो लगाने की सिफारिश की थी। इससे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिल सकेगी।
दूरसंचार विभाग ने 20 नवंबर को एक सर्कुलर के जरिए बताया कि लैंडलाइन से मोबाइल पर नंबर डायल करने के तरीके में बदलाव की ट्राई की सिफारिशों को मान लिया गया है। सर्कुलर के अनुसार नियम को लागू करने के बाद लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले जीरो डायल करना होगा। दूरसंचार कंपनियों को लैंडलाइन के सभी ग्राहकों को जीरो डायल करने की सुविधा देनी होगी। इस तरीके में आ रहे बदलाव से टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल सर्विस के लिए 254.4 करोड़ अतिरिक्त नंबर बनाने करने की सुविधा मिलेगी। यह भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।