केंद्र सरकार के ऑपरेशनल स्टाफ (परिचालन कर्मचारी) को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को अब ओवरटाइम भत्ता नहीं मिलेगा। सरकार ने अन्य कर्मचारियों को मिलने वाले ओवरटाइम भत्ते को खत्म करने का फैसला किया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में यह जानकारी दी गई है।
समाचार एजेसी पीटीआइ के अनुसार, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर परिचालन कर्मचारियों और औद्योगिक कर्मचारियों (जो संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा संचालित होते हैं) के अलावा अन्य कर्मचारियों के ओवरटाइम भत्ते को खत्म करने का फैसला किया गया है। इसके तहत भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और उससे जुड़े कार्यालयों में इसे लागू करने का फैसला लिया गया है।
परिचालन कर्मचारी मंत्रालय के इतर ऐसे सभी गैरराजपत्रित कर्मचारी आते हैं जो कार्यालय के संचालन में सीधे तरीके से संबद्ध है। मंत्रालयों और विभागों से जुड़े प्रशासनिक खंड को परिचालन कर्मचारियों की सूची भी तैयार करने को कहा गया है। इन कर्मचारियों को ओवरटाइम भत्ता बायोमैट्रिक अटेंडेंस के आधार पर दिया जाएगा।
सरकार ने यह फैसला भी किया है कि परिचालन कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम भत्ता नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्हें 1991 में जारी आदेश के मुताबिक ही भत्ता दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि ओवरटाइम किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखित में दिए गए आदेश के बाद ही दिया जाएगा। अधिकारी को यह लिखकर देना होगा कि अति आवश्यक कार्य के लिए इस कर्मचारी का रहना जरूरी है।