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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन निरस्त किया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य की खरगापुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राहुल...
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन निरस्त किया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य की खरगापुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राहुल सिंह लोधी के निर्वाचन को निरस्त कर दिया है।

न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने पिछले महीने दिए अपने आदेश में यह भी कहा कि लोधी का नामांकन पत्र स्वीकार करने वाले निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यह आदेश उच्च न्यायालय ने अपनी वेबसाइट पर बुधवार को अपलोड किया।

लोधी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की खरगापुर सीट से वर्ष 2018 में विधायक चुने गए थे। अदालत ने लोधी के अपने नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने का दोषी पाए जाने के बाद यह आदेश दिया है। राहुल सिंह लोधी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बड़े भाई हरवल सिंह लोधी के बेटे हैं।

अदालत ने निर्वाचन निरस्त करने के साथ ही लोधी को दिए जा रहे विधानसभा सदस्यता से जुड़े सभी लाभ तत्काल खत्म किए जाने के निर्देश दिए हैं।

खरगापुर से कांग्रेस के टिकट पर पराजित प्रत्याशी चंदा सिंह गौर ने लोधी के निर्वाचन को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत चुनौती दी थी।

गौर की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि भाजपा विधायक का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकार किया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने लोधी पर सरकार से अनुबंधित एक निजी ठेका कंपनी से साझेदारी की जानकारी छिपाने का आरोप भी लगाया था।

यही नहीं, लोधी पर पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा उन पर लगाए गए 10,000 रुपये के जुर्माने की राशि का भुगतान याचिकाकर्ता चंदा सिंह गौर को न किए जाने का आरोप भी लगाया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील राजमणि मिश्रा ने कहा कि अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में दोनों मुद्दों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश नौ नवंबर को सुनाया गया था।

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