प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर न्यायमूर्ति एन वी रमण की नेतृत्व वाली पीठ ने यह निर्देश उस वक्त दिया जब अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि आईपीएस अधिकारी करनाल सिंह को ईडी का निदेशक नियुक्त करने संबंधी आदेश गत वर्ष 27 अक्तूबर को जारी किया गया था।
पीठ ने कहा कि नया आदेश यह स्पष्ट करेगा कि ईडी के निदेशक पद पर सिंह की नियुक्ति 27 अक्तूबर, 2016 से दो साल के लिए होगी।