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ईडी के निदेशक की नियुक्ति पर नया आदेश जारी हो : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने आज केन्द्र सरकार को एक निर्देश जारी कर कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक पद पर दो साल के लिए करनाल सिंह की नियुक्ति की नई अधिसूचना जारी करें।सात दिनों के अंदर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है।
ईडी के निदेशक की नियुक्ति पर नया आदेश जारी हो : सर्वोच्च न्यायालय

प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर न्यायमूर्ति एन वी रमण की नेतृत्व वाली पीठ ने यह निर्देश उस वक्त दिया जब अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि आईपीएस अधिकारी करनाल सिंह को ईडी का निदेशक नियुक्त करने संबंधी आदेश गत वर्ष 27 अक्तूबर को जारी किया गया था।

पीठ ने कहा कि नया आदेश यह स्पष्ट करेगा कि ईडी के निदेशक पद पर सिंह की नियुक्ति 27 अक्तूबर, 2016 से दो साल के लिए होगी।

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