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हत्या के मामले में अभिनेता दर्शन और अन्य को जमानत दिए जाने के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

कर्नाटक सरकार ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, पवित्रा गौड़ा और पांच...
हत्या के मामले में अभिनेता दर्शन और अन्य को जमानत दिए जाने के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

कर्नाटक सरकार ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, पवित्रा गौड़ा और पांच अन्य को जमानत दिए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर, 2024 को अभिनेता दर्शन और अन्य को जमानत दे दी।

दर्शन को 11 जून, 2024 को अपने प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिस पर उसी साल 8 जून को कथित तौर पर गौड़ा को अश्लील संदेश भेजने का आरोप था। जमानत दिए जाने से पहले अभिनेता को बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा जेल में रखा गया था, लेकिन जब जेल के कुछ अन्य कैदियों के साथ आराम करते हुए उनकी एक तस्वीर वायरल हुई, तो उन्हें बल्लारी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

राज्य ने 6 जनवरी को जमानत दिए जाने के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया। 33 वर्षीय ऑटोरिक्शा चालक रेणुकास्वामी का पार्थिव शरीर 9 जून, 2024 को मिला था। कथित तौर पर दर्शन के आदेश पर हमला किए जाने के बाद चोटों के कारण उनकी मौत हो गई, जिन्होंने कथित तौर पर अपने प्रशंसकों से सोशल मीडिया पर गौड़ा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने के लिए रेणुकास्वामी को घेरने और उनका अपहरण करने का आग्रह किया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 30 अक्टूबर, 2024 को छह सप्ताह के लिए चिकित्सा आधार पर दर्शन को अंतरिम जमानत दी, लेकिन दिसंबर में उन्हें और अन्य को नियमित जमानत दे दी।

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