जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में पठानकोट की अदालत ने मास्टरमाइंड सांझी राम समेत 6 आरोपियों को दोषी करार देने के बाद फैसला सुनाया है। मामले में तीन प्रमुख दोषियों सांझी राम, प्रवेश कुमार और दीपक खजूरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा बाकी तीन दोषी पुलिस वालों आनंद दत्ता, तिलक राज और सुरेंद्र वर्मा को सबूत छिपाने के आरोप में पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में मुख्य दोषी सांझी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया था। एक अन्य आरोपी नाबालिग है, जिस पर अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है।
जिन 6 दोषियों को सजा सुनाई गई है इनमें से 4 पुलिसकर्मी हैं। मास्टरमाइंड सांझी राम ग्राम प्रधान था। दीपक खजूरिया और सुरेंद्र वर्मा विशेष पुलिस अधिकारी थे। तिलक राज हेड कांस्टेबल है और आनंद दत्ता एसआई है। फैसले को देखते हुए अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई थी।
सभी आरोपी कोर्ट में थे मौजूद
सोमवार को फैसले के दौरान सभी सातों बालिग आरोपी पठानकोट स्थित स्पेशल कोर्ट में मौजूद थे। एक आरोपी नाबालिग है। किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा।
कोर्ट के फैसले का मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने किया स्वागत
कोर्ट के फैसले का जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने स्वागत किया है। महबूबा ने ट्विटर पर लिखा, 'हम फैसले का स्वागत करते हैं। जघन्य अपराध पर राजनीति बंद होनी चाहिए। एक 8 साल की बच्ची को नशा दिया गया, बार-बार बलात्कार किया गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आशा है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में खामियों का फायदा दोषी नहीं उठा पाएंगे और उन्हें कड़ी सजा मिलेगी।'
महबूबा के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी फैसले का स्वागत किया है। उमर ने ट्विटर पर लिखा, 'दोषी सबसे कठोर सजा के हकदार हैं। साथ ही वह राजनेता भी, जिन्होंने आरोपियों का बचाव किया और पीड़ित को दोषी ठहराया और कानूनी व्यवस्था को धमकी दी। इस मामले में निंदा के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं हैं।'
3 जून को पूरी हुई थी इस मामले की सुनवाई
देश को स्तब्ध कर देने वाले इस मामले में बंद कमरे में सुनवाई तीन जून को पूरी हुई थी। तब जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने घोषणा की थी कि 10 जून को फैसला सुनाया जा सकता है। इस मामले पर अधिकारियों ने रविवार को कहा कि कठुआ में फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर अदालत और उसके आसपास कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हालात पर करीब से नजर रखी जाएगी।
कौन-कौन थे आरोपी
इस मामले में कुल आठ आरोपी थे, जिनमें से एक नाबालिग था। अपराध शाखा ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांझी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे और उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजूरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। सांझी राम से कथित तौर पर 4 लाख रुपये लेने और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के मामले में हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया।
जिला और सत्र न्यायाधीश ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किए थे। किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा।
जानें इस केस की अहम बातें-
- पंद्रह पन्नों के आरोपपत्र के अनुसार पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गयी आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई।
- मामले में रोजाना आधार पर सुनवाई पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में जिला और सत्र अदालत में पिछले साल जून के पहले सप्ताह में शुरू हुई थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने का आदेश दिया था जिसके बाद जम्मू से करीब 100 किलोमीटर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पठानकोट की अदालत में मामले को भेजा गया।
- शीर्ष अदालत का आदेश तब आया जब कठुआ में वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को इस सनसनीखेज मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से रोका था। इस मामले में अभियोजन दल में जे के चोपड़ा, एस एस बसरा और हरमिंदर सिंह शामिल थे।
- अपराध शाखा ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांझी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे तथा उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था।
- इस मामले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजूरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया।
- सांजी राम से कथित तौर पर चार लाख रुपये लेने और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के मामले में हैड कांस्टेबल तिलक राज एवं एसआई आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया।
- जिला और सत्र न्यायाधीश ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किए हैं। किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा।
(एजेंसी इनपुट के साथ)