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संभावना है कि अधिकतर राज्यों में कई मतदाताओं को एसआईआर में कोई दस्तावेज न देना पड़े: अधिकारी

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि अधिकतर राज्यों में आधे से ज्यादा मतदाताओं को संभवत:...
संभावना है कि अधिकतर राज्यों में कई मतदाताओं को एसआईआर में कोई दस्तावेज न देना पड़े: अधिकारी

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि अधिकतर राज्यों में आधे से ज्यादा मतदाताओं को संभवत: कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पडेगी, क्योंकि उनके नाम उनके राज्यों में हुए पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद तैयार मतदाता सूची में शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि ज्यादातर राज्यों में मतदाता सूची का आखिरी विशेष गहन पुनरीक्षण 2002 और 2004 के बीच हुआ था। अगले एसआईआर के लिए इसी साल को उनकी कट-ऑफ तारीख का आधार माना जाएगा।आयोग जल्द ही पूरे भारत में इस प्रक्रिया को शुरू करने की तारीख तय करेगा।

 

निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश दिया है कि वे अपने राज्यों में पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूची को तैयार रखें। उदाहरण के लिए, दिल्ली में आखिरी गहन पुनरीक्षण 2008 में हुआ था, और उस वर्ष की मतदाता सूची अब सीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी तरह, उत्तराखंड में अंतिम एसआईआर 2006 में हुआ था, और उसकी सूची भी वेबसाइट पर मौजूद है।

 

यह प्रक्रिया ठीक उसी तरह काम करेगी जैसे बिहार में हो रहा है, जहाँ गहन पुनरीक्षण के लिए 2003 की मतदाता सूची का उपयोग किया जा रहा है। आयोग के निर्देशों के अनुसार, 2003 की सूची में शामिल 4.96 करोड़ मतदाताओं (जो कुल मतदाताओं का 60 प्रतिशत हैं) को अपनी जन्मतिथि या जन्मस्थान साबित करने के लिए कोई भी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी।

 

हालांकि, लगभग 3 करोड़ मतदाताओं (40 प्रतिशत) और नए मतदाता बनने के इच्छुक आवेदकों को अपनी जन्मतिथि या जन्मस्थान स्थापित करने के लिए कुछ दस्तावेज देने होंगे। इसके लिए, उन्हें 12 सूचीबद्ध दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान करना होगा।

 

मतदाता बनने या राज्य के बाहर से स्थानांतरित होने वाले आवेदकों के लिए एक अतिरिक्त ‘घोषणा पत्र’ जारी किया गया है। उन्हें यह शपथपत्र देना होगा कि उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पहले भारत में हुआ था। इसके अलावा, यदि उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 और 2 दिसंबर, 2004 के बीच हुआ है, तो उन्हें अपने माता-पिता की जन्मतिथि और जन्मस्थान से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

 

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