प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को फिर से समन किया है। ईडी ने सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 21 जुलाई को अपने समक्ष पेश होने को कहा है। इससे पहले सोनिया गांधी ने ईडी से पेश होने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत मांगी थी।
अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि एजेंसी द्वारा गांधी को 23 जून के लिए दूसरा सम्मन जारी किया गया था, लेकिन 75 वर्षीय कांग्रेस नेता तारीख पर नहीं जा सकी क्योंकि उन्हें "कोविड -19 और फेफड़ों के संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद घर पर आराम करने की सख्त सलाह दी गई थी।".
अधिकारियों ने कहा कि सोनिया गांधी ने समन को चार सप्ताह के लिए स्थगित करने की मांग की थी और इसलिए उन्हें 21 जुलाई को एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष को पहले आठ जून को पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद 23 जून के लिए समन जारी किया गया था।
एजेंसी ने उनके बेटे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से इस मामले में पांच दिनों तक चले सत्रों में 50 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है। राहुल के साथ ईडी के दफ्तर तक उनकी बहन प्रियंका गांधी भी गईं। राहुल से ईडी के लगातार पूछताछ किए जाने पर कांग्रेस ने विरोध जताया था। बता दें कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा था। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए सभी 5 आरोपियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा (अब निधन हो गया), ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी थी.।