मुंबई की एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास किसी को भी चुनाव लड़ने से रोकने का अधिकार नहीं है। इस मामले में हम दखल नहीं दे सकते। चुनाव आयोग ही कोई फैसला ले सकता है। बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं।
एनआईए कोर्ट ने एनआईए पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि साध्वी के खिलाफ सबूत नहीं थे तो फिर उनके खिलाफ चार्जशीट ही क्यों दाखिल की गई। इस आधार पर कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ अर्जी को नकार दिया।
पीड़िता के पिता ने दायर की थी याचिका
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, लेकिन वह टीवी पर इंटरव्यू देते दिखाई दे रही हैं। इस पर प्रज्ञा ठाकुर के वकील जेपी मिश्रा ने कहा कि उनकी मुवक्किल इलाज करा रही हैं। उनकी स्थिति में सुधार हुआ है।
मालेगांव बम धमाके के एक पीड़िता के पिता ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एनआइए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस पर प्रज्ञा ठाकुर से जवाब मांगा था। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि याचिका राजनीति से प्रेरित है। यह केवल पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया गया काम है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट का समय बर्बाद किया है। याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।
जमानत पर हैं प्रज्ञा ठाकुर
29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में धमाका हुआ था। इसमें छह लोग मारे गए थे और काफी लोग घायल हुए थे। मामले में प्रज्ञा ठाकुर समेत कई लोग आरोपी बनाए गए थे। अभी यह मामला कोर्ट में चल रहा है और वह अभी जमानत पर हैं।