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19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6.30 बजे तक कोई एग्जिट पोल नहीं: EC

चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल के संचालन,...
19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6.30 बजे तक कोई एग्जिट पोल नहीं: EC

चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है, जब लोकसभा और चार राज्य विधानसभाओं चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे।

गुरुवार को जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली अवधि 48 घंटे के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा।

लोकसभा चुनावों के अलावा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी अवधि में 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर अलग से उपचुनाव भी हो रहे हैं।

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