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संसदीय समिति ने यूआईडीएआई के कामकाज की समीक्षा की, आधार मुद्दों की विस्तार से जांच करेगी

संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने 2021 की सीएजी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण...
संसदीय समिति ने यूआईडीएआई के कामकाज की समीक्षा की, आधार मुद्दों की विस्तार से जांच करेगी

संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने 2021 की सीएजी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के कामकाज की समीक्षा के लिए गुरुवार सुबह बैठक की।

समिति ने ऑडिट टीम से जानकारी ली तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और यूआईडीएआई के अधिकारियों से मौखिक साक्ष्य प्राप्त किए।पीएसी अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आधार से जुड़े मुद्दे आम लोगों को सीधे प्रभावित करते हैं और इन पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर बायोमेट्रिक सत्यापन से जुड़े मुद्दों पर। उन्होंने आश्वासन दिया कि समिति इस मामले की विस्तार से जाँच करेगी।

वेणुगोपाल ने एएनआई से कहा, "यह आम आदमी का मुद्दा है। बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे कई मुद्दे हैं। कई सवाल उठाए गए हैं। हम निश्चित रूप से विवरणों पर गौर करेंगे।"

मंगलवार को यूआईडीएआई ने उन बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) पूरा करने के महत्व को दोहराया, जो सात वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक आधार में अपना बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है।

बयान के अनुसार, यह आधार के तहत एक मौजूदा आवश्यकता है, और माता-पिता या अभिभावक किसी भी आधार सेवा केंद्र या नामित आधार केंद्र पर अपने बच्चे का विवरण अपडेट कर सकते हैं।

पाँच वर्ष से कम आयु का बच्चा अपनी तस्वीर, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और अन्य दस्तावेज़ प्रमाण के रूप में देकर आधार के लिए नामांकन करा सकता है। पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे के आधार नामांकन के लिए उसके फिंगरप्रिंट और आँखों की पुतलियों के बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते क्योंकि उस आयु तक ये परिपक्व नहीं होते।

मौजूदा नियमों के अनुसार, पाँच साल की उम्र तक पहुँचने पर बच्चे के आधार में उंगलियों के निशान, आँखों की पुतलियों का स्कैन और एक तस्वीर अनिवार्य रूप से अपडेट करवाना ज़रूरी है। इसे पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) कहा जाता है। अगर बच्चा पाँच से सात साल की उम्र के बीच एमबीयू करवाता है, तो यह मुफ़्त है। हालाँकि, सात साल की उम्र के बाद, केवल 100 रुपये का निर्धारित शुल्क देना होगा।

बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एमबीयू का समय पर पूरा होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि व्यक्ति की आयु 7 वर्ष होने तक एमबीयू पूरा नहीं किया जाता है, तो मौजूदा नियमों के अनुसार, उसका आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है।

अद्यतन बायोमेट्रिक जानकारी वाला आधार जीवन को आसान बनाता है और स्कूल में प्रवेश, प्रवेश परीक्षाओं के लिए पंजीकरण, और जहाँ भी लागू हो, छात्रवृत्ति और डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) योजनाओं का लाभ उठाने जैसी सेवाओं में आधार के निर्बाध उपयोग को सुनिश्चित करता है। माता-पिता/अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों/आश्रितों के बायोमेट्रिक्स को प्राथमिकता के आधार पर आधार में अपडेट करें।

यूआईडीएआई ने एमबीयू प्रक्रिया पूरी करने के लिए ऐसे बच्चों के आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस संदेश भेजना शुरू कर दिया है। 

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