उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के बोल फिर से बिगड़ गए। राज्य के जल संसाधन, वन एवं पर्यावरण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बलात्कार की नई परिभाषा गढ़ दी। उनके अनुसार वैसे तो बलात्कार जघन्य अपराध है लेकिन अगर बलात्कार विवाहित महिला से किया जाता है तो वह अलग बात है।
विवाहित महिला से बलात्कार अलग बातः तिवारी
पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोंडा में बलात्कार की घटनाओं पर टिप्पणी देते हुए कहा कि बलात्कार की प्रकृति अलग-अलग होता है। अगर किसी बच्ची से बलात्कार किया जाता है तो वह जघन्य अपराध है। जबकि बलात्कार किसी विवाहित महिला से किया जाता है तो वह अलग बात है।
मंत्री की यह टिप्पणी तब आई है जब राज्य में बलात्कार को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। कुछ दिनों पहले ही अलीगढ़ में ट्विंकल शर्मा नाम की ढाई साल की बच्ची के साथ बलात्कार और बाद में हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि पैसे के लेनदेन को लेकर हुए इस जघन्य अपराध के मुख्य आरोपी जहीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।