हल्द्वानी जेल में एक कैदी की पिटाई से हुई मौत के मामले की जांच नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि नैनीताल के एसएसपी को तत्काल ही जिले से हटाया जाए और जेल के सुरक्षा गार्डों को जिले से बाहर तबादला किया जाए।
विगत छह मार्च को हल्द्वानी जेल में काशीपुर के कुंडेश्वरी निवासी प्रवेश कुमार की संदिग्ध मौत हो गई थी। इस मामले में बंदी रक्षकों पर प्रवेश की पिटाई का आरोप था। मामला तूल पकड़ने पर इसी मजिस्ट्रीयल जांच का आदेश हुआ था। मृतक के परिजनों की तहरीर पर भी पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया था। बाद में अदालत के आदेश पर हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।
मृतक की पत्नी ने इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस पर न्यायमूर्ति रवींद्र मैथाणी की एकलपीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस ने पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं किया। फिर जांच को भटकाने के लिए चश्मदीद गवाह के बयान न लेकर अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। न्यायमूर्ति मैथाणी ने पाया कि यह बेहद गंभीर किस्म का मामला है।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। पुलिस तीन में एफआईआर समेत अन्य कागजात सीबीआई के हवाले करे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि नैनीताल के एसएसपी को तत्काल इस जिले से हटाया जाए। साथ ही नामजद बंदीरक्षकों को भी किसी अन्य जिले में स्थानांतरित किया जाए।