घर खरीदने वालों का पैसा लौटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर रियल इस्टेट कंपनी यूनिटेक को फटकार लगाई है। कोर्ट ने इसके साथ ही कंपनी को अपनी गैर-विवादित संपत्ति की जानकारी देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपनी की इस संपत्ति को घर खरीददारों का पैसा लौटाने के लिए नीलाम कर दिया जाएगा।
जेएम फाइनेंस लिमिटेड पर जुर्माना
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने इसके साथ ही जेएम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड ने यूनिटेक के लोन को टेक ओवर किया है। कंपनी पर इस मामले को घुमाने की कोशिश करने को लेकर कोर्ट ने यह जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कंपनी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप अनावश्यक ही मामले को डायवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
यूनिटेक ने दी संपत्ति की अधूरी जानकारी
सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान यूनिटेक ने अपनी संपत्ति की जानकारी यहां जमा की हालांकि कोर्ट ने कंपनी की लिस्ट को अधूरा बताया। अदालत ने कंपनी को आदेश दिया कि अगली बैठक तक संपत्ति की पूरी लिस्ट सौंपी जाए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की बेहतर जांच के लिए विशेषज्ञ भी नियुक्त किया जा सकता है।
अगली सुनवाई 26 मार्च को
इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड से कहा कि वह देश और विदेश में मौजूद अपनी तमाम संपत्तियों का ब्यौरा सौंपे।