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SC ने बंगाल स्कूल नौकरी घोटाले को बताया 'प्रणालीगत धोखाधड़ी'; भर्तियां रद्द करने के कलकत्ता HC के आदेश पर लगाई रोक, CBI जांच को मंजूरी

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राज्य के स्कूल...
SC  ने बंगाल स्कूल नौकरी घोटाले को बताया 'प्रणालीगत धोखाधड़ी';  भर्तियां रद्द करने के कलकत्ता HC  के आदेश पर लगाई रोक, CBI जांच को मंजूरी

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राज्य के स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हालांकि, सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी जांच करने की अनुमति दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने सीबीआई से कहा कि वह जांच के दौरान किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने जैसी कोई जल्दबाजी वाली कार्रवाई न करे।

इससे पहले दिन में, इसने कथित घोटाले को "प्रणालीगत धोखाधड़ी" करार दिया और कहा कि राज्य के अधिकारी शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध थे। शीर्ष अदालत कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया गया था।

सीजेआई ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से पूछा, "सार्वजनिक नौकरी बहुत दुर्लभ है... अगर जनता का विश्वास खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। यह प्रणालीगत धोखाधड़ी है। सार्वजनिक नौकरियां आज बेहद दुर्लभ हैं और उन्हें सामाजिक गतिशीलता के रूप में देखा जाता है। अगर उनकी नियुक्तियों को भी बदनाम कर दिया जाए तो सिस्टम में क्या बचेगा? लोग विश्वास खो देंगे, आप इसे कैसे मानते हैं?"

पीठ ने कहा कि राज्य सरकार के पास यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि प्रासंगिक डेटा अधिकारियों द्वारा बनाए रखा गया था और इसकी उपलब्धता के बारे में पूछा गया था। पीठ ने राज्य सरकार के वकीलों से कहा, "या तो आपके पास डेटा है या आपके पास नहीं है... आप दस्तावेजों को डिजिटल रूप में बनाए रखने के लिए बाध्य थे। अब, यह स्पष्ट है कि कोई डेटा नहीं है। आप इस तथ्य से अनजान हैं कि आपका सेवा प्रदाता एक अन्य एजेंसी को नियुक्त किया है। आपको पर्यवेक्षी नियंत्रण बनाए रखना होगा,''  राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि उसने नियुक्तियों को "मनमाने ढंग से" रद्द कर दिया है।

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