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कठुआ कांड की नए सिरे से नहीं होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप तथा हत्या मामले की नए सिरे से जांच के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। इस...
कठुआ कांड की नए सिरे से नहीं होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप तथा हत्या मामले की नए सिरे से जांच के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। इस मामले के एक आरोपी ने पहले की गई जांच को दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए फिर से जांच की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दो आरोपियों द्वारा दायर एक अलग याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें कठुआ मामले की जांच सीबीआई को देने की मांग की गई थी। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने ट्रायल पर भी रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

पठानकोट में चल रहा है मामला

फिलहाल केस की सुनवाई पंजाब के पठानकोट में चल रही है। पीड़ित परिवार की याचिका पर यह मामला कठुआ कोर्ट से पठानकोट स्थानांतरित कर दिया गया था। इसेक पहले जून के महीने में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सात लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। इनमें सांझीराम, उसका बेटा विशाल, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया उर्फ दीपू, सुरिंदर वर्मा, परवेश कुमार उर्फ मन्नू, हेड कांस्टेबल तिलकराज और उप पुलिस निरीक्षक अरविन्द दत्ता शामिल हैं।

अगवा कर लड़की की कर दी थी हत्या

मामले की जांच कर रही राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने सात लोगों के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दायर किया और एक किशोर के खिलाफ अलग से आरोप पत्र दायर किया था जिसमें बताया गया था कि किस तरह नाबालिग लड़की को कथित तौर पर अगवा किया गया, नशे की दवा दी गई और एक पूजा स्थल के भीतर उससे गैंगरेप किया गया। बाद में लड़की की हत्या कर दी गई थी।

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