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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावों की तारीख बदलने की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में लोकसभा चुनाव की तारीख बदलने की मांग वाली याचिका...
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावों की तारीख बदलने की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में लोकसभा चुनाव की तारीख बदलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में  तारीख बदलने के लिए 'पवित्र सप्ताह' का हवाला दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से कहा कि वोटिंग की तारीख गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच में है, इसलिए इसके लिए नई तारीख तय की जाए। पीठ ने याचिका को दरकिनारे करते हुए सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या आप लोग पवित्र दिन वोटिंग नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि हम आपको यह सलाह नहीं देना चाहते कि प्रार्थना कैसे करें और वोटिंग कैसे करें।

खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा

क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ लोगों ने चुनाव की तारीखों में बदलाव करने के लिए कोर्ट  का दरवाजा खटखटाया था। तमिलनाडु और पुंडुचेरी में 18 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उस दौरान ही 'पवित्र सप्ताह' और गुड फ्राइ डे है। 

तमिलनाडु में 845 उम्मीदवार मैदान में

तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव में कुल 845 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं, राज्य की 18 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनावों में 269 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। राज्य में 39 लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए 18 अप्रैल को एक साथ मतदान होगा।

845 उम्मीदवारों में 779 पुरुष और 65 महिलाएं हैं। थर्ड जेंडर ने भी एक नामांकन दाखिल किया है। करूर से सबसे अधिक 42 लोगों ने नामांकन दाखिल किए हैं जबकि नीलगिरि निर्वाचन क्षेत्र से केवल 10 लोगों ने ही पर्चा दाखिल किया है। 

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