सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे को अयोग्य ठहराए जाने के लिए कांग्रेस की याचिका पर चुनाव आयोग और गोवा विधानसभा अध्यक्ष से जवाब मांगा है। इससे पहले गोवा हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे को अयोग्य घोषित करने के लिए कांग्रेस की याचिका पर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग और गोवा विधानसभा अध्यक्ष से जवाब मांगा।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रतिवादियों को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा है कि राणे उनकी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे और मनोहर पर्रिकर सरकार द्वारा विधानसभा में पिछले साल 17 मार्च को अपना बहुमत साबित करने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
याचिका में यह भी कहा गया है कि अध्यक्ष ने गलत तरीके से बहुमत परीक्षण से पहले राणे का त्याग पत्र स्वीकार किया था। गोवा की मनोहर पर्रिकर सरकार में राणे के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है।