सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया।
समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन बेंच ने गुरुवार को हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपीपीएससी की अपील को स्वीकार कर लिया। बेंच ने कुछ छात्रों द्वारा दायर अर्जियों को खारिज कर दिया जिनमें मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की गई थी और कहा गया था कि यूपीपीएससी ने हाइकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है।
बेंच ने कहा कि हम यूपीपीएससी की अपील को मंजूर करते हैं और हाइकोर्ट के आदेश को रद्द करते हैं। मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज की जाती हैं।