Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने चांद तारे वाले हरे झंडे को बैन करने पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने चांद सितारे वाले हरे झंडे पर रोक लगाने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।...
सुप्रीम कोर्ट ने चांद तारे वाले हरे झंडे को बैन करने पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने चांद सितारे वाले हरे झंडे पर रोक लगाने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। उत्‍तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने याचिका दायर कर इस झंडे पर भारत में बैन लगाने की मांग की थी।

रिजवी ने 17 अप्रैल को दायर याचिका में कहा था कि सितारे वाला हरा झंडा पाकिस्‍तान और वहां की एक राजनीतिक पार्टी के झंड़े से मिलता-जुलता है। 1906 में इस पार्टी की स्थापना नवाज वकार उल-मलिक और मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में की थी। भारत और पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद यह झंडा मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान चला गया। इस झंडे को पाकिस्तान का झंडा कहकर भारत में फहराया जा रहा है। इसे बैन कर दिया जाना चाहिए।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह चांद-सितारे वाले हरे झंडे को बैन करने की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे कि सरकार इस बारे में क्या सोचती है। जस्टिस ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली दो जजों की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को कहा कि केंद्र सरकार की राय बताएं। इसके बाद ही याचिका पर कोई फैसला सुनाया जा सकता है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad