मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से कथित मारपीट के मामले में गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 11 आप विधायकों को जमानत दे दी।
आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल को छोड़कर सभी आरोपियों को 50,000 रुपये के निजी बॉन्ड पर जमानत दे दी गई। खान और जारवाल को दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के लिए अगली तारीख 7 दिसंबर तय की है। कोर्ट ने 18 सितंबर को पुलिस चार्जशीट में लगाए गए आरोपों पर संज्ञान लेते हुए सभी को समन भेजा था।
विरोध में अफसरों ने कर दिया था मिलना बंद
घटना 19 फरवरी की है, जब केजरीवाल के आवास पर राशन कार्ड व अन्य मुद्दों पर बैठक के दौरान मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित रूप से हाथापाई की गई। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश का आरोप है कि इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वहां मौजूद थे और वह तमाशा देखते रहे।
इस घटना के बाद दिल्ली के आईएएएस अफसरों ने केजरीवाल और मंत्रियों से मिलना बंद कर दिया था। अफसरों के इस रुख को लेकर सीएम केजरीवाल ने अपने तीन मंत्रियों के साथ एलजी दफ्तर पर धरना दिया था।