बैंकों की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आरोप लगाया कि माल्या ने ब्रिटेन की कंपनी दियागियो पीएलसी से 40 मिलियन अमेरिकी डालर प्राप्त होने की जानकारी न्यायालय को नहीं दी। इस आरोप का संज्ञान लेते हुए पीठ ने माल्या के वकील से अटार्नी जनरल के सवाल का जवाब देने के लिए कहा कि क्या वह अपनी संपत्ति का खुलासा करने के मामले में पूरी तरह ईमानदार था या नहीं।
न्यायालय ने यह भी जानना चाहता था कि क्या 40 मिलियन अमेरिकी डालर अपने बच्चों के नाम हस्तांतरित करके उसने इस संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया या नहीं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माल्या को अपनी कोई भी चल या अचल संपत्ति किसी तीसरे पक्ष के नाम हस्तांतरित करने से रोक दिया था। (एजेंसी)