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सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी फिर से कराने पर केंद्र सरकार, एनटीए से जवाब मांगा

नीट यूजी 2024 की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विवाद जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर प्रश्नपत्र...
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी फिर से कराने पर केंद्र सरकार, एनटीए से जवाब मांगा

नीट यूजी 2024 की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विवाद जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा-स्नातक’ (नीट-यूजी) 2024 को फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जवाब मांगा।

पीठ ने हालांकि सफल अभ्यर्थियों को एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

केंद्र और एनटीए के अलावा पीठ ने बिहार सरकार को भी नोटिस जारी किया। राज्य में परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। पीठ ने कहा, ”आपको कितना समय चाहिए? अदालत खुलने के तुरंत बाद? नहीं तो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी।”

 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायामूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए कहा, ”यह इतना आसान नहीं है कि आपने जो किया है वह सब पाक साफ है। शुचिता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए।”

 

 नीट यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने कहा, "नीट नतीजों के पहले का एक पीआईएल था उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है। ये मुद्दा केवल पेपर लीक का था क्योंकि उस समय नतीजे नहीं आए थे। NTA से इसके लिए जवाब मांगा गया है। 8 जुलाई को इसको देखा जाएगा। हमारा मुद्दा कल लिस्ट होगा। इस सुनवाई में ग्रेस नंबर की कोई बात नहीं हुई है। हमने जो PIL की है उसमें ग्रेस नंबर और पेपर लीक दोनों की बात की है।"

शीर्ष अदालत ने शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दाखिल याचिका को लंबित याचिका के साथ संलग्न कर एनटीए को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने को कहा। शीर्ष अदालत की पीठ में गर्मियों के अवकाश के बाद आठ जुलाई से नियमित सुनवाई शुरू होगी। अवकाश 20 मई से शुरू हुआ था।

एनटीए देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट-यूजी आयोजित करता है।

पीठ ने कहा, ”नोटिस जारी किया जाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करना होगा।”

अभ्यर्थियों की ओर से पेश हुए वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने इस बीच काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, ”काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं। हम काउंसलिंग नहीं रोकेंगे। अगर आप ज्यादा बहस करेंगे तो हम याचिका खारिज कर देंगे।”

इससे पहले शीर्ष अदालत ने नीट-यूजी परिणाम 2024 में विसंगतियों से संबंधित मामले में तत्काल सुनवाई के लिए नई याचिकाओं का उल्लेख करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत को आज पेपर लीक के आरोपों को रद्द करने और फिर से परीक्षा की मांग करने वाली सूचीबद्ध याचिका पर सुनवाई करनी है।

इस बीच, फिजिक्स वाला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलख पांडे ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित नीट यूजी 2024 परीक्षा में कम से कम 1,500 छात्रों को यादृच्छिक रूप से ग्रेस अंक दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (एससी) का रुख किया है। इस मामले की सुनवाई 12 जून को होने की उम्मीद है। नोएडा स्थित एडटेक फर्म के सीईओ ने एजेंसी पर छात्रों को ग्रेस अंक देने के पीछे के फॉर्मूले को समझाने में अक्षमता का आरोप लगाया है। पांडे ने कहा कि उनकी टीम ने लगभग 20,000 छात्रों से हस्ताक्षर एकत्र किए हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कम से कम 1,500 छात्रों को लगभग 70 से 80 अंक यादृच्छिक रूप से दिए गए हैं।

न्यायालय इस वर्ष कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को लेकर नीट यूजी परीक्षा 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इसी तरह की याचिकाएं दिल्ली और कलकत्ता उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं में से एक में विशेष रूप से उन आरोपों का उल्लेख किया गया है कि पटना में पेपर लीक हुआ था और राजस्थान में उम्मीदवारों को गलत प्रश्नपत्र दिए गए थे।

बता दें कि नीट परीक्षा को लेकर एनटीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बौछार आ गई है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक मेडिकल छात्रों का आंदोलन जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई है। 

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