सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सीलिंग से जुड़े मामले की सुनवाई पर की। कोर्ट ने मास्टर प्लान 2021 में प्रस्तावित संशोधन पर रोक लगा दी और डीडीए पर मास्टर प्लान में संशोधन को लेकर हलफनामा दाखिल न करने पर नाराजगी जताई।
Delhi sealing case: Supreme Court stayed possible and proposed changes to Delhi Master Plan 2020 that gave relief to several commercial establishments by way of increased FAR.
— ANI (@ANI) March 6, 2018
कोर्ट ने कहा , ‘व्यावसायिक इकाइयों को राहत देने के लिए डीडीए ने एफएआर बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू की थी, यह दादागिरी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नौ फरवरी को कहा था कि मास्टर प्लान में संशोधन की जरूरत क्यों है और क्या इससे पहले पर्यावरण को लेकर कोई स्टडी की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने विधायक ओपी शर्मा और निगम पार्षद गुजन गुप्ता को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आपने मुख्यमंत्री के खिलाफ सीलिंग अभियान के दौरान नारेबाजी क्यों कीष संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्यियों सीएम या पीएम के खिलाफ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि कोर्ट ने उन्हें अवमानना कार्रवाई से मुक्त किया। बता दें कि कोर्ट की उन्हें अवमानना का नोटिस जारी किया गया था तथा व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के आदेश दिए थे।