Advertisement

तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत

2002 के गुजरात दंगों से संबंधित सबूतों को कथित रूप से गढ़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम...
तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत

2002 के गुजरात दंगों से संबंधित सबूतों को कथित रूप से गढ़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के एक दिन बाद, कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद की एक जेल से रिहा कर दिया गया। वह 26 जून को गिरफ्तारी के बाद से साबरमती सेंट्रल जेल में बंद थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, उसे जमानत की औपचारिकताओं के लिए सत्र न्यायाधीश वी ए राणा के समक्ष पेश किया गया था। विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल ने कहा, "सत्र अदालत ने शीर्ष अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अलावा दो शर्तें लगाईं। सत्र अदालत ने आरोपी को 25,000 रुपये का निजी मुचलका भरने और उसकी पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ने को कहा।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। तीस्ता से अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा था। सीतलवाड़ और श्रीकुमार दोनों को जून में गिरफ्तार किया गया था। उन पर 2002 के गोधरा दंगों के बाद के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने का आरोप है। श्रीकुमार ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। मामले के तीसरे आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है। भट्ट पहले से ही एक अन्य आपराधिक मामले में जेल में थे।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad