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नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम की सिफारिश चयन समिति करेगी, रविवार या सोमवार को हो सकती है बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति अगले सप्ताह की शुरुआत में अगले मुख्य चुनाव...
नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम की सिफारिश चयन समिति करेगी, रविवार या सोमवार को हो सकती है बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति अगले सप्ताह की शुरुआत में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर फैसला करेगी। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं।

मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार के 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने से पहले समिति की बैठक रविवार या सोमवार को हो सकती है। यह समिति खोज समिति द्वारा चुने गए उम्मीदवारों में से किसी एक नाम की सिफारिश करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति सिफारिश के आधार पर अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे।

राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक है। सुखबीर सिंह संधू दूसरे चुनाव आयुक्त हैं। अब तक सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त (ईसी) को मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त के सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया जाता था। हालांकि, पिछले साल सीईसी और ईसी की नियुक्तियों पर एक नया कानून लागू होने के बाद, एक खोज समिति ने पदों पर नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले पैनल द्वारा विचार के लिए पांच सचिव स्तर के अधिकारियों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया।

सीईसी के अलावा, राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति से बनी रिक्ति को भरने के लिए एक नया ईसी भी नियुक्त किया जा सकता है। जबकि "मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023" के प्रावधानों को पहली बार सीईसी की नियुक्ति के लिए लागू किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल पिछले साल अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के इस्तीफे से बनी रिक्तियों को भरने के लिए ईसी ज्ञानेश कुमार और संधू को नियुक्त करने के लिए किया गया था।

कानून के अनुसार, सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और इसमें लोकसभा के विपक्षी नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा कि उम्मीदवारों के उसी सेट का इस्तेमाल नए ईसी की नियुक्ति के लिए भी किया जा सकता है। कानून के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जो भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष पद पर हों या रह चुके हों तथा वे ईमानदार व्यक्ति होंगे जिन्हें चुनावों के प्रबंधन और संचालन का ज्ञान और अनुभव होगा। दूसरे शब्दों में, कार्यरत और सेवानिवृत्त सचिव स्तर के अधिकारियों को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

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