सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई ने शनिवार को कहा कि जब तक लोग विभिन्न कानूनों में निहित अपने अधिकारों और हकों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक न्याय नहीं हो सकता।
न्यायमूर्ति गवई, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, नागालैंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएसएलएसए) द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित विधिक सेवा शिविर के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। न्यायमूर्ति गवई ने एनएएलएसए की भूमिका पर प्रकाश डाला, जो देश के सुदूरतम हिस्सों तक पहुंच बनाने का प्रयास करता है, ताकि 'सभी के लिए न्याय तक पहुंच' सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने अनुच्छेद 371 (ए) की अनूठी विशेषता पर भी प्रकाश डाला, जिसके अनुसार संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड में नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून के अनुसार निर्णयों से संबंधित दीवानी और आपराधिक न्याय के प्रशासन और भूमि तथा उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण के संबंध में तब तक लागू नहीं हो सकता, जब तक कि राज्य विधानसभा प्रस्ताव द्वारा अन्यथा निर्णय न ले ले।
केंद्रीय विधि एवं न्याय तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोगों को कोहिमा जिले के मेरीमा में स्थित नागालैंड के नए उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कानूनी शिविर नागरिकों को उनके अधिकारों को समझने और उन तक पहुंचने में मदद करते हैं।
मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और सभी अधीनस्थ न्यायालयों के नेतृत्व में देश की कानूनी बिरादरी ने न केवल कानूनी क्षेत्र में बल्कि सभी नागरिकों की समानता को बनाए रखने और शांतिपूर्ण सामाजिक ताने-बाने और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में भी भारत के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका भारत की आजादी के बाद से राष्ट्र निर्माण के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक रही है। उन्होंने कहा कि विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता आज के समय की जरूरत है, जबकि नगा प्रथागत कानून में यह सदियों पुरानी अवधारणा है। रियो ने कहा कि नगा लोगों में मृत्युदंड कभी अस्तित्व में नहीं रहा और प्रथागत प्रथाओं में यह एक अज्ञात अवधारणा रही है। उन्होंने कहा कि क्षमा प्रथागत कानून की पहचान रही है और आधुनिक कानून में भी कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। शिविर में 3,500 से अधिक लाभार्थियों ने सेवाओं का लाभ उठाया।