भाजपा नेताओं के अलावा सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने विनय कटियार, विहिप नेता विष्णु हरि डालमिया और साध्वी ऋतंभरा से भी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। वहीं आज इन नेताओं को जमानत मिल गई है।
Special CBI court rejects discharge application, charges to be framed against all 12 accused in #Babri case pic.twitter.com/wNRpdz0ImR
— ANI UP (@ANINewsUP) 30 May 2017
Lucknow: Special CBI court grants bail to all 12 accused on personal bond in #Babri case pic.twitter.com/82rrqOHcOL
— ANI UP (@ANINewsUP) 30 May 2017
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 1992 के बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी, जोशी, उमा भारती और अन्य पर षडयंत्र के आरोपों को लेकर मुकदमा चलेगा। साथ ही रायबरेली से मामले को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसी से जुड़ा एक अन्य मामला चल रहा है।
क्या है आरोप?
इन नेताओं के ऊपर बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश करने, दो धर्मों के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने, धार्मिक भावनाएं भड़काने, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के आरोप हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने की आपराधिक साजिश करने का मुकदमा आडवाणी, जोशी के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चलेगा।
आपातकाल की तरह खुला आंदोलन था, साजिश नहीं: उमा
सुनवाई से पहले उमा भारती ने कहा कि यह आपातकाल की तरह खुला आंदोलन था। इस आंदोलन में क्या साजिश थी पता नहीं।
Ye khula aandolan tha jaise emergency ke khilaf hua tha. Iss andolan mein kya sazish thi mujhe pata nahi abhi: Union Min Uma Bharti #Babri pic.twitter.com/ZuxWr5WigW
— ANI UP (@ANINewsUP) 30 May 2017