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बाबरी केस: आडवाणी, जोशी और उमा पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय

बाबरी मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को लालकृष्ण आडवाणी, एमएम जोशी, उमा भारती और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय कर दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को जमानत भी दे दी है। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने आरोप खारिज करने की मांग की है।
बाबरी केस: आडवाणी, जोशी और उमा पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय

भाजपा नेताओं के अलावा सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने विनय कटियार, विहिप नेता विष्णु हरि डालमिया और साध्वी ऋतंभरा से भी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। वहीं आज इन नेताओं को जमानत मिल गई है। 



पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 1992 के बाबरी विध्‍वंस केस में आडवाणी, जोशी, उमा भारती और अन्य पर षडयंत्र के आरोपों को लेकर मुकदमा चलेगा। साथ ही रायबरेली से मामले को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसी से जुड़ा एक अन्य मामला चल रहा है।

क्या है आरोप?

इन नेताओं के ऊपर बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश करने, दो धर्मों के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने, धार्मिक भावनाएं भड़काने, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के आरोप हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने की आपराधिक साजिश करने का मुकदमा आडवाणी, जोशी के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चलेगा।

आपातकाल की तरह खुला आंदोलन था, साजिश नहीं: उमा

सुनवाई से पहले उमा भारती ने कहा कि यह आपातकाल की तरह खुला आंदोलन था। इस आंदोलन में क्या साजिश थी पता नहीं।


 

 

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