विशेष सीबीआई अदालत ने जुलाई में एजेंसी को टाइटलर के खिलाफ मामले की जांच पूरी करने के लिए दो महीने का आखिरी मौका दिया था। इसके बाद यह पूछताछ की गयी है। सूत्रों ने बताया कि टाइटलर जांच दल के समक्ष पेश हुए जहां उन्होंने जांच अधिकारियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस शर्मा ने सीबीआई को जांच पूरी करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया था कि अगर इन दो महीनों में कोई उपयोगी नतीजे नहीं आए तो एजेंसी के पुलिस अधीक्षक को स्पष्टीकरण देना होगा।
अदालत का यह निर्देश उस समय आया था जब सीबीआई अभियोजक ने चल रही जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल की थी और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो महीनों का समय मांगा था। यह मामला उत्तरी दिल्ली के गुरूद्वारा पुलबंगश में दंगों से संबंधित है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद यानी एक नवंबर 1984 को वहां तीन लोगों की हत्या कर दी गयी थी। दिसंबर 2007 में एक अदालत द्वारा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने से इंकार कर देने के बाद सीबीआई ने गुरूद्वारा के पास बादल सिंह, ठाकुर सिंह और गुरचरण सिंह की हत्या के मामले की फिर से जांच की थी। सीबीआई मामले में तीन क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। टाइटलर ने दंगों में किसी भूमिका से इंकार किया है।
भाषा