नेशनल इनवेस्टिगेटिव एजेंसी (एनआईए) ने जांच के दौरान पाया था कि मालेगांव बम विस्फोट में साध्वी प्रज्ञा की कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद माना जा रहा था कि साध्वी को जमानत मिल जाएगी। एनआईए ने जमानत का फैसला सेशन कोर्ट पर छोड़ दिया था। लेकिन आज सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका ठुकरा दी।
महाराष्ट्र के मालेगांव धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यह धमाका सन 2008 में 29 सितंबर को हुआ था। इसमें प्रज्ञा की भूमिका संदिग्ध थी। बाद में एनआईए ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी। इसी को देखते हुए साध्वी प्रज्ञा ने सेशन कोर्ट को जमानत के लिए अर्जी सौंपी थी।