छात्र प्रद्युम्न हत्याकांड के आरोपी छात्र की जमानत पर सत्र अदालत छह जनवरी को सुनवाई करेगी। आरोपी छात्र की ओर से लगाई गई जमानत का सीबीआई ने विरोध किया है। उधर, किशोर न्यायालय ने आरोपी छात्र की याचिका को भी सुनने से इंकार कर दिया। याचिका में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले का चुनौती दी गई थी।
मालूम हो कि छात्र प्रद्युम्न हत्याकांड में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपने अहम फैसले में कहा था कि छात्र पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाए। बोर्ड ने यह दलील दी थी कि आरोपी किसी भी तरह की राहत का पात्र नहीं है। इससे पहले मासूम छात्र प्रद्युम्न की हत्या मामले में बहस हुई थी। इस बहस में हत्यारोपी 11वीं के छात्र की जमानत याचिका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने खारिज कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र ने जिस बर्बरता से वारदात को अंजाम दिया था, उस हिसाब से नाबालिग आरोपी छात्र को बालिग अपराधियों की श्रेणी में रखा जाए या नहीं ? इस विषय में जुवेनाइल कोर्ट में पक्ष-प्रतिपक्ष के वकीलों ने बहस की थी। इस बहस में आरोपी छात्र के पिता ने जमानत याचिका लगाई थी। आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जुवेनाइल कोर्ट ने कहा था कि आरोपी को कोई भी राहत नहीं मिलेगी। इस बहस में सीबीआइ ने आरोपी छात्र को आक्रामक और उत्तेजित बताया था।