केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों का प्रदर्शन जारी है। जहां रविवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत आयोजित की गई। वहीं अब मंगलवार को हरियाणा के करनाल में किसान महापंचायत हो रही है। दरअसल, किसानों पर 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज के विरोध में महापंचायत बुलाई गई है। माना जा रहा है कि यहां भी लाखों किसान जुट सकते हैं। इस बीच सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। करनाल में धारा 144 लगा दी गई है। जबकि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, एसएमएस सेवाएं, डोंगल सेवाएं आदि निलंबित रहेंगी।
हरियाणा भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के प्रमुख गुरनाम सिंह चढूनी ने सोमवार को कहा कि मंगलवार को यहां एक विशाल पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद किसान लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘ किसान मंगलवार सुबह करनाल की नयी अनाज मंडी में एकत्रित होंगे।’’
दूसरी ओर "करनाल जिला में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था की किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए’’ जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, एसएमएस सेवाएं, डोंगल सेवाएं आदि निलंबित रहेंगी।
आदेश के अनुसार ‘‘... और जिलाधिकारी, करनाल द्वारा छह सितंबर को मेरे संज्ञान में लाया गया है कि 7 सितंबर को किसान महापंचायत के आह्वान के मद्देनजर करनाल जिले में लोक सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा विरोध के तेज होने के आसार हैं।’’
आदेश में कहा गया है, ‘‘और भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहें फैलाने के जरिए इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग के कारण करनाल जिला में सार्वजनिक उपयोगिता और सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति और सुविधाओं तथा कानून व्यवस्था के प्रभावित होने की स्पष्ट आशंका है... मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, एसएमएस सेवाओं और अन्य डोंगल सेवाओं पर सोशल मीडिया व मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से जनता क बीच भेजा जा सकता है।’’
आदेश के मुताबिक मोबाइल फोन और एसएमएस पर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों के जरिए गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार पर काबू के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।
इससे पहले करनाल में मंगलवार को लघु सचिवालय का घेराव करने के किसानों के कार्यक्रम से एक दिन पहले प्रशासन ने सोमवार को लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।