देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। देशभर में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार एक बार फिर अलर्ट हो गई है। जिसके बाद केंद्र ने मॉल, रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थलों में प्रवेश के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। महाराष्ट्र और केरल के बाद देश के कई राज्यों में मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के कई जिलों में एहतियात के तौर पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है।
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए सरकार ने भीड़ वाले जगहों पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी आम सावधानिया बरतने पर जोर दिया है। केंद्र ने इन नई गाइडलाइंस को 1 मार्च से लागू किया है। आईए जाने सरकार के नए दिशानिर्देश-
रेस्टोरेंट्स के लिए जारी गाइडलाइन
केंद्र सरकार की दिशानिर्देश के अनुसार बैठकर खाने के बजाए टेकअवे को बढ़ावा देने को कहा है। खाना डिलीवरी करते समय कोविड सावधानियों का ध्यान रखा जाए। डिलीवरी स्टाफ को कही भेजने से पहले उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके साथ पार्किंग और परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। रेस्टरां के अंदर जाने से पहले 6 फीट की दूरी बनानी होगी।
मॉल के लिए जारी गाइडलाइंस
इन स्थानों पर लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए पर्याप्त जनशक्ति तैनात होनी जाहिए। इसके साथ ही उच्च जोखिम वाले सभी कर्मचारियों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। ऐसे कर्मचारियों को नागरिकों के साथ सीधे संपर्क में आने वाले कामों में शामिल नहीं होना चाहिए। मॉल में आने वाले लोगों और आपूर्ति के लिए भी एंट्री और एग्जिट अलग-अलग होनी चाहिए।
धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन
केंद्र ने धार्मिक स्थानों के लिए अपनी गाइडलाइन में कहा कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले हाथ धोना और थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया अनिवार्य होगी। इसमें यह भी कहा गया कि केवल बिना लक्षणों वाले धार्मिक लोगों को ही उस स्थान में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।