केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच चल रही तनातनी अब फाइनल अलटिमेटम तक पहुंच गई है। सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को फाइनल नोटिस थमा दिया है। केंद्र सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्लेटफॉर्म नए आईटी नियमों को मान लें और लागू करें नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे।
इस बाबत केंद्र की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में विफल रहने पर ट्विटर आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट गंवा देगा।
आगे केंद्र ने कहा है कि ट्विटर इंडिया को नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक आखिरी नोटिस दिया गया है, जिसमें विफल होने पर आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध दायित्व से छूट गंवा देगा और ट्विटर आईटी अधिनियम, देश के अन्य दंड कानून के अनुसार परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
सूचना मंत्रालय ने कहा है कि कंपनी के जवाबों से ये स्पष्ट है कि उसने आज तक नियमों के तहत आवश्यक मुख्य अनुपालन कार्यालय के विवरण के बारे में सूचित नहीं किया है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि नए नियमों के तहत आवश्यक निवासी शिकायत अधिकारी और मंच द्वारा नामित नोडल संपर्क व्यक्ति भारत में इसके कर्मचारी नहीं हैं।
बताया जा रहा है कि ट्विटर को आखिरी चेतावनी जारी करने से पहले केंद्रीय इलेक्ट्रालनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में संचार औऱ कानून और न्याय और आईटी के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक चार जून को हुई थी।
गौरतलब है कि ट्विटर ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुका है। जहां कोर्ट ने ट्विटर से कहा था कि देश के नियमों को उन्हें मानना होगा।