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ज्ञानवापी मामला: कोर्ट ने ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग पर आठ सप्ताह में एएसआई से मांगा जवाब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को यह स्पष्ट करने के लिए बृहस्पतिवार को...
ज्ञानवापी मामला: कोर्ट ने ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग पर आठ सप्ताह में एएसआई से मांगा जवाब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को यह स्पष्ट करने के लिए बृहस्पतिवार को आठ सप्ताह का समय दिया कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद में पाई गए वस्तु (कथित शिवलिंग) की कार्बन डेटिंग से वह क्षतिग्रस्त हो सकता है या फिर उसकी कालावधि का अनुमान लगाने का सुरक्षित तरीका भी है।

एएसआई के वकील द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगे जाने के बाद न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने सुनवाई की अगली तारीख 20 मार्च तय की।


याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी और तीन अन्य लोगों ने वाराणसी की न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की। वाराणसी की अदालत ने 16 मई, 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण के दौरान पाए गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग 14 अक्टूबर के अपने आदेश में खारिज कर दी थी।

21 नवंबर को, एएसआई के वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक मौखिक प्रस्तुति दी थी जिसमें कहा गया था कि एएसआई अभी भी अपने विशेषज्ञों के साथ इस बात पर विचार कर रहा है कि कथित 'शिवलिंग' की आयु निर्धारित करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं।

इसे देखते हुए, उन्होंने एएसआई डीजी की राय प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का और समय मांगा था कि क्या वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर कथित 'शिवलिंग' की उम्र का सुरक्षित मूल्यांकन किया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने वाराणसी की एक अदालत के 14 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच कराने के लिए हिंदू उपासकों की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने 4 नवंबर को इस मामले में एएसआई से जवाब मांगा था और एएसआई डीजी को अपनी राय प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था कि क्या उक्त संरचना की जांच कार्बन डेटिंग, ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर), उत्खनन और अन्य तरीकों से की गई है। इसकी उम्र, प्रकृति और अन्य प्रासंगिक जानकारी का निर्धारण करने के लिए, इसे नुकसान पहुंचाने की संभावना है या इसकी उम्र के बारे में एक सुरक्षित मूल्यांकन किया जा सकता है।

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