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हिजाब विवाद: हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, अदालत ने फैसला आने तक धार्मिक पोशाक पर लगाई है रोक

कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।...
हिजाब विवाद: हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, अदालत ने फैसला आने तक धार्मिक पोशाक पर लगाई है रोक

कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत में छात्र ने चुनौती दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि वे ये आदेश जारी करेंगे कि याचिका के लंबित रहने तक स्कूल कॉलेजों में कोई भी धार्मिक ड्रेस ना पहने। स्कूल कॉलेजों को खोला जाना चाहिए। हाईकोर्ट मामले की सुनवाई सोमवार को जारी रखेगा। याचिका में सुनवाई की मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया है।

बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी की अध्यक्षता में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सरकार को राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश दिया। वहीं, हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि वह जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा।

मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूलों को बंद करना एक अच्छा कदम नहीं है। आवश्यक कार्रवाई करें और कक्षाएं संचालित करें। यह देखें कि कोई समस्या सामने न आए। मामले को लेकर व्याप्त तनाव और हिंसा के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में बुधवार से तीन दिनों की छुट्टी की घोषणा की थी।

सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मीडिया से अपील की है कि कोर्ट के आदेश को देखे बिना बहस के दौरान कोर्ट द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी को रिपोर्ट न करें। कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया, अखबार या कहीं भी आदेश पूरा आने तक रिपोर्टिंग न करें।

 

 

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